नूंह में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ SC पहुंचा जमीयत, मुआवजा और पुनर्वास की मांग


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नूंह में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ SC पहुंचा जमीयत, मुआवजा और पुनर्वास की मांग
हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर....पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी थी...इस बीच जमीयत-उलेमा-ए हिन्द ने विध्वंस पीड़ितों के मामले को लेकर.....सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है...जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अदालत से अनुरोध किया है कि....वो सभी राज्यों को आदेश जारी करे कि...वे बुलडोजर की कार्रवाई न करें....साथ ही अदालत आरोपी अधिकारियों पर भी एक्शन ले...

After the violence in Haryana's Nuh, the Punjab and Haryana High Court, taking suo moto cognizance, stayed the bulldozer action of the administration. Meanwhile, Jamiat-Ulema-e-Hind...

नूंह में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ SC पहुंचा जमीयत, मुआवजा और पुनर्वास की मांग
हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर....पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी थी...इस बीच जमीयत-उलेमा-ए हिन्द ने विध्वंस पीड़ितों के मामले को लेकर.....सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है...जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अदालत से अनुरोध किया है कि....वो सभी राज्यों को आदेश जारी करे कि...वे बुलडोजर की कार्रवाई न करें....साथ ही अदालत आरोपी अधिकारियों पर भी एक्शन ले...

After the violence in Haryana's Nuh, the Punjab and Haryana High Court, taking suo moto cognizance, stayed the bulldozer action of the administration. Meanwhile, Jamiat-Ulema-e-Hind has approached the Supreme Court regarding the issue of demolition victims. Jamiat Ulema-e-Hind has requested the court to issue orders to all the states not to do bulldozer action. Along with this, the court should also take action against the accused officers.

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